उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ है। इसका उपयोग केवल सरकारी राशन सस्ती दर पर लेने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पहचान पत्र और पते के सबूत के तौर पर भी काम करता है। कई बार राशन कार्ड बनाते समय या अपडेट करते समय उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो जाना, जन्मतिथि सही से दर्ज न होना, पते में गलती आ जाना या परिवार के सदस्यों की जानकारी ग़लत होना। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड को सही करवाना ज़रूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए राशन कार्ड में सुधार (UP Ration Card Correction) की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा शुरू की है। इससे लोग घर बैठे भी सुधार कर सकते हैं और चाहें तो नज़दीकी CSC सेंटर या खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय जाकर भी बदलाव करा सकते हैं।

UP Ration Card Correction क्या है?
UP Ration Card Correction का मतलब है राशन कार्ड में दर्ज गलत जानकारी को सही करना या नई जानकारी जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर किसी सदस्य का नाम गलत है, जन्मतिथि सही नहीं है, पते में बदलाव हुआ है या परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो इन सबके लिए राशन कार्ड में सुधार कराना पड़ता है। राशन कार्ड अब सिर्फ़ राशन लेने का ज़रिया नहीं है बल्कि कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं में भी काम आता है। अगर इसमें कोई ग़लती है तो यह आगे चलकर बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधार की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। ऑनलाइन पोर्टल और जन सेवा केंद्र के माध्यम से लोग बिना परेशानी सुधार कर सकते हैं। इससे न केवल राशन लेने में आसानी होगी बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी कोई रुकावट नहीं आएगी।
उद्देश्य
UP Ration Card Correction का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार के पास सही और अपडेटेड राशन कार्ड हो। जब कार्ड में सही जानकारी होगी तभी वह एक वैध पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का मकसद है कि जिन लोगों को सस्ता राशन और अन्य योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वे बिना किसी समस्या के इस सुविधा का फायदा उठा सकें। अगर कार्ड में ग़लती है तो लाभार्थी कई योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।
इसके अलावा, राशन कार्ड का उपयोग बैंक खाते, गैस कनेक्शन, बच्चों के स्कूल एडमिशन और कई सरकारी कामों में पहचान पत्र के तौर पर किया जाता है। इसलिए कार्ड को सही करवाना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए यूपी सरकार ने करेक्शन प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाया है।
यूपी राशन कार्ड सुधार की मुख्य विशेषता
| योजना का नाम | UP Ration Card Correction |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | सभी राशन कार्ड धारक परिवार |
| उद्देश्य | राशन कार्ड की गलतियों को सुधारना और जानकारी अपडेट करना |
| सुधार का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://fcs.up.gov.in |
| शुल्क | ऑनलाइन प्रक्रिया में ₹30 (कुछ मामलों में) |
| समय सीमा | 15–30 दिन में सुधार पूरा |
आवश्यक दस्तावेज़
UP Ration Card Correction कराने के लिए निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी –
- राशन कार्ड की प्रति
- आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों का)
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड)
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, पानी का बिल, किराया समझौता, आदि)
- जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र (जन्मतिथि सुधार के लिए)
- विवाह प्रमाण पत्र (शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (सदस्य हटाने के लिए)
- आय प्रमाण पत्र (कार्ड के प्रकार बदलने के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (नए सदस्य जोड़ने के लिए)
- हलफनामा (जरूरत पड़ने पर)
UP Ration Card Correction की प्रक्रिया (ऑनलाइन)
अगर आप ऑनलाइन सुधार करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर “डाउनलोड फॉर्म” सेक्शन पर क्लिक करें।

- यहां आपको राशन कार्ड से संबंधित कई फॉर्म दिखाई देंगे।
- चौथे नंबर का फॉर्म चुनें: “राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फॉर्म”।

- इस फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।
- फॉर्म में सही जानकारी भरें, जैसे – राशन कार्ड नंबर, धारक का नाम, मोबाइल नंबर, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, उचित दर विक्रेता का नाम और सुधार का कारण।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- पूरा फॉर्म और दस्तावेज़ अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जमा करें।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सुधार प्रक्रिया (ऑफलाइन)
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन तरीके से भी सुधार कर सकते हैं:
- अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC), तहसील कार्यालय या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय जाएं।
- वहां से राशन कार्ड सुधार फॉर्म लें।
- फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य सुधार से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें।
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी।
- विभाग आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा।
- सत्यापन पूरा होने के बाद आपके राशन कार्ड में सुधार कर दिया जाएगा।
- पूरी प्रक्रिया 15–30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है।
राशन कार्ड में सुधार की आवश्यकता कब पड़ती है?
- नाम की स्पेलिंग गलत होने पर
- नया बच्चा जन्म लेने पर सदस्य जोड़ना
- किसी सदस्य की मृत्यु या शादी होने पर नाम हटाना
- पता बदलने पर नया पता दर्ज करना
- जन्मतिथि में गलती सुधारना
- फोटो बदलना
- कार्ड का प्रकार बदलना (APL से BPL या अन्य श्रेणी में)
संपर्क विवरण
- आधिकारिक वेबसाइट: https://fcs.up.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-0150
- विभाग: खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. राशन कार्ड सुधार में कितना समय लगता है?
आवेदन करने के बाद 15–30 दिन में सुधार पूरा हो जाता है।
Q2. क्या ऑनलाइन सुधार के लिए शुल्क देना होता है?
हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया में ₹30 का शुल्क लिया जाता है।
Q3. क्या बिना आधार कार्ड के सुधार हो सकता है?
नहीं, अधिकांश मामलों में आधार कार्ड ज़रूरी है।
Q4. सुधार के बाद राशन कार्ड कैसे मिलेगा?
सुधार स्वीकृत होने पर अपडेटेड राशन कार्ड आप fcs.up.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
Q5. ऑफलाइन सुधार कहां कराया जा सकता है?
जन सेवा केंद्र, तहसील कार्यालय या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में जाकर।
