उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है| राशन कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को कम कीमत पर जरूरी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाता है| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए राशन वितरण के लिए खाद्य एवं रसद विभाग जिम्मेदार है। सरकार ने इस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए fcs.up.gov.in नामक सार्वजनिक वितरण पोर्टल की शुरुआत की है। गरीब नागरिक राशन कार्ड के जरिए कम कीमत पर जरूरी सामान प्राप्त कर सकता है जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, चीनी आदि|
इस पेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को हम राशन कार्ड की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे की राशन कार्ड पात्रता सूची, आवेदन प्रक्रिया, यूपी राशन कार्ड लिस्ट, राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, आवेदन की स्थिति आदि|
UP Ration Card List 2024
यदि आप अपना नाम उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सूची में खोजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए steps को फॉलो करें|
- सबसे पहले आप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://fcs.up.gov.in/.
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा|
- होम पेज पर आप “राशन कार्ड की पात्रता सूची” विकल्प पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहां आपको अपना जिला चुनना होगा|
- इसके बाद आपको तय करना होगा कि आपका क्षेत्र शहरी है या ग्रामीण और अपने शहर या गांव पर क्लिक करना होगा|
Note: शहरी क्षेत्र या टाउन में उपस्थित राशन कार्ड धारकों के लिए “ग्राम पंचायत” का चुनाव नहीं होता है
- अपने दुकानदार के नाम के आगे दिए गए नंबर पर क्लिक करें उनके द्वारा संभाले जाने वाले सभी राशन कार्डों की सूची दिखाई दे जाएगी|
इस पात्रता सूची में निम्नलिखित जानकारी उपस्थित रहती है –
- राशन कार्ड धारक का नाम
- पिता/ पति का नाम
- माता का नाम
- यूनिट की संख्या
- राशन कार्ड जारी (डिजिटल हस्ताक्षर) करने की तिथि
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड संख्या
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची में नाम न होने पर क्या करें
यदि आपको पात्रता सूची में अपना नाम ना दिखाई दे तो आप यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं|
- आप यह 1800-1800-150 या 1967 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं|
- जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं|
राशन कार्ड उत्तर प्रदेश डाउनलोड कैसे करें
यदि आपने उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और आप इसको ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए स्टेप्स को फॉलो करें|
- सबसे पहले आपको यूपी राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा|
- होम पेज पर आपको नीचे की तरफ “महत्वपूर्ण लिंक” वाले भाग में “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, उसमें आपको राशन कार्ड संख्या और Captcha code को भरना होगा, इसके बाद “सूची में खोजने हेतु ओ० टी० पी० प्राप्त करें” पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके registered mobile number पर OTP आएगा, उस OTP को दर्ज करते ही “OTP Verify” विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- अब आपके सामने डिजिटल राशन कार्ड खुलकर आ जाएगा, आप राशन कार्ड को डाउनलोड तथा प्रिंट कर सकते हैं|
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पर निम्नलिखित जानकारी मौजूद रहती है
- मुखिया का नाम
- कोटेदार का नाम
- पिता / पति का नाम
- निवास विवरण
- लिंग
- वार्ड संख्या
- क्षेत्र (नगरीय/ग्रामीण)
- ब्लॉक का नाम
- ग्राम पंचायत का नाम
- ग्राम/टाउन का नाम
- पिन कोड, इत्यादि।
DigiLocker से राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें
- पहले आपको Digilocker की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जाना होगा या उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा|
- अब आपको sign up के विकल्प पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा यदि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट sign in कर सकते हैं|
- लोगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, अब आपको search documents के विकल्प पर क्लिक करके search box में राशन कार्ड लिखकर search करना होगा| फिर अपने विशिष्ट राज्य के लिए विकल्प चुनना होगा|
- अब आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा इस पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा फिर “Get Document” के विकल्प पर क्लिक करें|
- अब आपका e-ration card डिजिलॉकर अकाउंट में उपलब्ध होगा, इसके बाद आप “issued documents” वाले अनुभाग में जाकर अपने राशन कार्ड को pdf form में download कर सकते हैं|
यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर राशन कार्ड फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यहां CSC संचालक उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन करके आपके राशन कार्ड आवेदन को ऑनलाइन पूरा करेंगे। अब आपको एक reference ID दी जाएगी जिसकी मदद से आप राशन कार्ड आवेदन करने की स्थिति को online track कर सकते हैं
सबसे पहले आपको राशन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए राशन कार्ड उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा| अब आपको डाउनलोड फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने सभी संबंधित फार्म की सूची खुलकर आ जाएगी यहां आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लिए अपने क्षेत्र के अनुकूल फॉर्म चुन के डाउनलोड कर सकते हैं
- राशन कार्ड डिलीशन फार्म
- मुखिया परिवर्तन हेतु फार्म
- राशन कार्ड विभाजन हेतु फार्म
- राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म
- राशन कार्ड/यूनिट स्थानान्तरण फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)
- यूनिट डिलीशन फार्म
- राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (नगरीय)
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
पात्रता
- आवेदक को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने अनिवार्य है|
- मुखिया के परिवार की वार्षिक आय कम से कम हनी अनिवार्य है|
- मुखिया के परिवार में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए|
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
यूपी राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा|
- होम पेज पर आपको “राशन कार्ड आवेदन की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा, आपको उसे पर क्लिक करना है
- अब आपको संदर्भ आईडी या राशन आईडी दर्ज करनी होगी और Captcha code दर्ज करें| इसके बाद “आवेदन स्थिति हेतु OTP प्राप्त करें” पर क्लिक करें|
- अब आपके Registered मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा वह ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी|
पात्र गृहस्थी का राशन संशोधन, समर्पण तथा निरस्त किये जाने हेतु
आप जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए State Services Delivery Gateway & State Portal (SSDG & SP) के माध्यम से किसी भी जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय आपको अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और आय प्रमाण पत्र (जो राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित हो) साथ में संलग्न करने की आवश्यकता होगी।
राशन कार्ड के प्रकार
- अंत्योदय अन्न योजना: यह राशन कार्ड राज्य के सबसे गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है इसका मकसद गरीब परिवारों को कम दाम में भोजन मुहैया कराना है| इसके तहत गरीब परिवारों को 20kg wheat तथा 15kg rice प्रति माह प्रदान कराया जाता है|
- पात्र गृहस्थी योजना (PHH): एनएफएसए के तहत Priority household (PHH) राशन कार्ड जारी किए जाते हैं राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले घरेलू परिवारों की पहचान करती है इस कार्ड के तहत हर सदस्य को प्रतिमा 5 किलो राशन मिलता है जिसमें चावल ₹3 प्रति किलो और गेहूं ₹2 प्रति किलो के दर से उपलब्ध होता है
- Above Poverty Line (APL): यह राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं|
- Below Poverty Line (BPL): यह राशन कार्ड उन परिवारों के लिए है जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं|
उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रक्रिया
राज्य में हर महीने राशन का वितरण किया जाता है इसके लिए प्राप्तकर्ता को अपने नजदीकी राशन की दुकान पर राशन कार्ड के साथ उपस्थित होना आवश्यक है वहां, प्राप्तकर्ता का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है और सत्यापन सफल होने के बाद राशन वितरित किया जाता है|
NOTE:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाई गई उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के अंतर्गत भी लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलता है यह योजना सरकार द्वारा 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है| यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप “One Nation One Ration Card (ONORC)” की मदद से राज्य में खाद्यान्न प्राप्त पर सकते हैं.
खाद्यान प्राप्त ना होने की स्थिति में क्या करें?
- राशन कार्ड होल्डर विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं|
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी या नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाते हैं और शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है|
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अनुमान के अनुसार, इससे देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या लाभान्वित हो सकेगी। पात्र परिवारों को चावल, गेहूं, और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दिया जाएगा।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत, प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज पहले की तरह मिलता रहेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के बाद के छह महीनों तक अतिरिक्त भोजन के साथ-साथ कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ मिलेगा।
14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार या निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार घर पर राशन ले जाने की सुविधा होगी। यदि किसी कारणवश खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर
min-food[at]nic[dot]in | |
Contact Number | 01123070637, 01123070642 |
Website | मंत्रालय की वेबसाइट – https://dfpd.gov.in/ NFSA की वेबसाइट – https://nfsa.gov.in/ अन्नवितरण पोर्टल –https://impds.nic.in/sale/ |
Helpdesk Number | 1967 |